31 जुलाई तक नहीं भरा आईटीआर, अब देना होगा 5000 रुपये जुर्माना

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 31 जुलाई, 2022 तक 5.83 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) मिले हैं.

31 जुलाई ही आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख थी.

जिन लोगों की आय पाच लाख या उस से कम है तो उन्हें 1000 रुपये जुर्माना देना होगा.

ITR लेट फीस

वहीं जिन लोगों की सैलरी 5 लाख से ऊपर है उनके लिए लेट फीस 10,000 रुपये तक जा सकती है

जो लोग खुद इनकम टैक्स फाइल करना चाहते हैं वह ऑफिशियल वेबसाइट पर यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगइन करना होगा.

जिसके बाद मांगी हुए डिटेल देनी होगी. इस दौरान आपको फॉर्म 16A या फॉर्म 26 AS की जरूरत पड़ेगी.